खुले बोरवेल में हादसा हुआ तो दर्ज होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब बोरवेल खुला छोड़ने से कोई दुर्घटना होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, बचाव अभियान के दौरान खर्च की गई राशि भी वसूल की जाएगी। बोरवेल पर हुई घटनाओं को देखते हुए कर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है।

दरअसल, पिछले कुछ समय से कुओं से जुड़ी घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। जिसे देखते हुए कर संग्रहकर्ता रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया कि, अगर खुले बोरवेल में कोई दुर्घटना होती है तो जमीन के मालिक और खनन एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी।

इतना ही नहीं, बचाव अभियान के दौरान खर्च की गई राशि भी वसूल की जाएगी। साथ ही, यदि क्षतिग्रस्त बोरवेल बंद नहीं किए गए तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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