मध्यप्रदेश

इंदौर हादसे में अब तक 35 की मौत, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज

मध्य प्रदेश  इंदौर के मंदिर में बावड़ी गिरने के मामले में शुक्रवार को मंदिर प्रशासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मंदिर प्रशासन के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में मंदिर की बावड़ी गिरने की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

इस दुखद हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी घटनास्थल पर बचाव अभियान का निरीक्षण किया।

मृतक के परिजनों को 5 लाख  और घायलों को 50,000 रुपये की  अनुग्रह राशि की घोषणा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और इंदौर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अनुग्रह राशि जारी की।

घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।मैं स्वयं भी रातभर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम और प्रशासन के संपर्क में था। एक मिसिंग है उनको ढूंढने के प्रयास लगातार जारी हैं। घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी। पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है।

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