MP के महानगरों में अब नजर रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
मध्य प्रदेश के महानगरों में अब चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। राज्य के महानगरों और धार्मिक पूजा स्थलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। नगर संगठन विभाग की शुरूआत इंदौर शहर से होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उपनियम बनाए गए हैं। नए प्रावधान के मुताबिक अब इंदौर के सभी प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थानों पर, जहां 100 या अधिक लोग एकत्र होते हैं या निर्माण क्षेत्र 1500 वर्ग फुट से अधिक है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। वीडियो फ़ुटेज को 30 दिनों तक संग्रहीत किया जाना चाहिए। कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम में बैठकर शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और कैमरे नहीं लगे होने पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर के प्रतिष्ठान में आवासीय बस्तियों सोसाइटी एवं कॉलोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल के परिसर, मनोरंजन के स्थान, सभागार, होटेल, कार्यालय, बैंक, कन्वेंशन सेंटर। सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सभी प्रवेश और निकास द्वार पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।