MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को बिना शादी किए एक साथ रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि, इतनी कम उम्र में साथ रहने के फैसले पर कोर्ट ने चिंता जताई है। लड़की ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और घर का माहौल ठीक नहीं है। इस स्थिति का सामना करते हुए, उसने युवक के साथ रहने का फैसला किया। वे दोनों कॉलेज के छात्र है और बालिग़ हैं, लेकिन अभी तक कानूनी तौर पर शादी करने में सक्षम नहीं हैं।
Read Also: Ajmer Sharif Dargah पहुंची पीएम मोदी की चादर, मंत्री किरण रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह के लिए रवाना
परिवार की नाराजगी के चलते युवती और युवक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें इतनी कम उम्र में ऐसा निर्णय लेने के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। लड़की ने बताया कि घर के तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए वह युवक के साथ रहती है। लड़की की स्थिति को समझते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।