MP News : 31 दिसंबर 2024 तक हाई अलर्ट, सरकार ने कलेक्टरों की बढ़ाई ताक़त

MP News : मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए सरकार ने कलेक्टरों को अधिकार दे दिये हैं। वे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।

MP News : सीमा के भीतर क्षेत्र के लिए कलेक्टर अधिकृत

गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के पास रिपोर्ट है कि कुछ लोग ऐसी गतिविधियों में सक्रिय हो सकते हैं जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमा के भीतर क्षेत्र में प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत अधिकृत किया गया है।

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