मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य उन दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
इस योजना के तहत, पात्र अभिभावकों को पेंशन के रूप में 600/- रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: पात्रता मापदंड
- दंपति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- दंपति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- दंपति की संतान के रूप में केवल बेटियां होनी चाहिए।
- दंपति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: आवश्यक दस्तावेज़
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण
- समग्र आईडी
- राशन कार्ड
- अभिभावकों का आधार कार्ड
- अभिभावकों का मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- अभिभावकों और उनकी कन्या/ कन्याओं की संयुक्त फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (अभिभावक के विधवा होने की दशा में)
- बैंक खाते का विवरण
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन
मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
ऑफलाइन
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय से या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी देना होगा।
हेल्पलाइन
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 0755-2556916
- ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in
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