मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में जिले के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है ठंडी गर्मियां अन्य कोई स्थिति में स्कूल टाइमिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश में निर्देश दिया है बगैर माटी स्कूल टाइम में बदलाव कलेक्टर द्वारा नहीं किया जा सकता साथी आदेश में लिखा है इंद्र देश को अनदेखा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
बगैर अनुमति स्कूल टाइम बदलना अब कलेक्टर अब बदलाव नही कर सकते शिक्षा विभाग ने यह अधिकार छीन लिया है ठंडी गर्मी या अन्य किसी वजह से स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करने से पहले की या राज शिक्षा केंद्र में कलेक्टरों को सूचित करना होगा।
अधिक ठंड या गर्मी होने पर स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी खुद से आदेश जारी नहीं कर सकते इसके लिए टाइमिंग बदलने से पहले स्कूल प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करने से पहले आयुक्त लोक शिक्षण संचालक राज शिक्षा केंद्र से सहमति भी लेना आवश्यक होगा टाइमिंग के संबंध में आदेश का पालन करने के लिए स्कूलों को कम से कम 1 दिन का समय देना पड़ सकता है शीतकालीन में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने पर गर्मी में 42 डिग्री से अधिक रहने पर प्राइमरी पांचवी कक्षा तक क्लासेस बंद करने के संबंध में कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं।
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