MP News: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने का देश जारी करते हुए स्कूल में एडमिशन के नियमों में बड़े बदलाव किए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जारी के आदेश के अनुसार नर्सरी एवं प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है जो पहले 6 वर्ष थी उसको बदल दिया गया है आयु सीमा के पुराने नियमों को संस्कृत करते हुए समस्त कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में आदेश जारी किया है।
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MP स्कूल अरे अब हम वहां शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल बाजार जारी किए गए आदेश के अनुसार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश में 20 फरवरी 2024 को शिक्षा नीति में विदित प्रावधान के अनुसार माध्यमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं की आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है।
मध्य प्रदेश में नर्सरी में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष और अधिकतम कर वर्ष 6 माह, KG1 के लिए न्यूनतम कर वर्ष अधिकतम 5 वर्ष 6 माह, KG2 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष 6 माह, इसी तरह से कक्षा 01 में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष 6 माह हो सकती है।
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